भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वहीं, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, इसलिए यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो अनुच्छेद 84 के अनुसार उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
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