दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003
दायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम 2003 के तहत वित्त मंत्रालय को प्रत्येक तिमाही में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा कर इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया के तहत आर्थिक मामलों के विभाग का आर्थिक प्रभाग प्रत्येक वर्ष की दूसरी तिमाही में मध्य-वर्ष समीक्षा तैयार करता है, जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा, पहली और तीसरी तिमाही के अंत में एक व्यापक आर्थिक पृष्ठभूमि विवरण तैयार कर बजट प्रभाग को दिया जाता है ताकि इसे तिमाही प्राप्तियों और व्यय की समीक्षा में शामिल किया जा सके।
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