भारत संघ की राजभाषा
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। हालांकि, इसी अनुच्छेद के तहत सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी के उपयोग की भी अनुमति दी गई है।
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