संयुक्त बैठक निम्नलिखित परिस्थितियों में बुलाई जाती है:
1. यदि एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे सदन को भेजा गया हो और दूसरे सदन ने उसे अस्वीकार कर दिया हो।
2. यदि दोनों सदन विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों पर सहमत न हो सके हों।
3. यदि दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तिथि से 6 महीने से अधिक समय बीत जाए और वह इसे पारित न करे।
ध्यान दें कि यदि संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। मनी बिल के मामले में राज्यसभा की अस्वीकृति अप्रासंगिक होती है।