अगली लोकसभा के पहले सत्र से ठीक पहले
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार, जब भी लोकसभा भंग होती है, तब अध्यक्ष अपना पद तब तक नहीं छोड़ते जब तक भंग होने के बाद लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले का समय न आ जाए।
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