कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण
अनुच्छेद 22(3) के तहत निवारक नजरबंदी से संबंधित प्रावधानों को "आवश्यक बुराई" कहा जाता है क्योंकि यह राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय आर्थिक अनुशासन के उल्लंघन जैसे कारणों से स्वतंत्रता के हनन की अनुमति देता है।
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