1908 ई.
छोटानागपुर किरायेदारी (CNT) अधिनियम 1908 ई. में अधिनियमित किया गया था। इसे 29 अक्टूबर, 1908 को गवर्नर-जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह 11 नवंबर, 1908 को कलकत्ता गजट में प्रकाशित हुआ। इस अधिनियम ने छोटानागपुर क्षेत्र में जमींदार–किरायेदार संबंधों के कानूनों को संहिताबद्ध किया और भूमि के गैर-आदिवासियों को हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाकर आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया।
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