भारत के संविधान के अनुच्छेद 1(1) में कहा गया है कि “इंडिया, अर्थात भारत, राज्यों का संघ होगा।”
हालांकि भारत के संदर्भ में "संघीयता" शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन तकनीकी रूप से यह उन इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है जिनसे यह बना है। "संघ" का अर्थ है कि भारतीय संघ की इकाइयों को इससे अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है।
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