Q. स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) को लागू करने की जिम्मेदारी किस एजेंसी की है?
Answer: नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC)
Notes: भारत सरकार ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) का विस्तार किया है ताकि उन्हें ऋण प्राप्त करने में आसानी हो सके। यह योजना 2022 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड्स (AIFs) द्वारा दिए गए ऋणों पर गारंटी प्रदान करना है। यह योजना पात्र स्टार्टअप्स को दिए गए ऋणों पर गारंटी देकर ऋण देने वाले संस्थानों के लिए जोखिम को कम करती है। पात्र स्टार्टअप्स वे हैं जिन्हें उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) की है जो ऋण देने वाले सदस्य संस्थानों को गारंटी प्रदान करती है, सीधे स्टार्टअप्स को नहीं।
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