भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े संदेह और विवादों की जांच और निर्णय का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। इस संबंध में याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ करती है, जो अंतिम निर्णय लेती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।
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