सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना इस्तीफा मुख्य न्यायाधीश को देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना भी अत्यंत कठिन है। किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध दुराचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है।
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