लोकसभा और राज्यसभा दोनों
सुप्रीम कोर्ट (और हाई कोर्ट) के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति केवल सिद्ध दुराचार या अक्षमता के आधार पर ही हटा सकता है। ऐसे दुराचार या अक्षमता की जांच और प्रमाणित करने की शक्ति संसद के पास होती है। किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रत्येक सदन को एक प्रस्ताव पारित करना होगा, जिसे सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत का समर्थन प्राप्त हो {संपूर्ण + विशेष बहुमत}।
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