कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
केरल के मुख्यमंत्री की बेटी का बयान SFIO ने दर्ज किया, जिससे राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुआ। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) एक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी है, जो 21 जुलाई 2015 को स्थापित की गई थी। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 211 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया। SFIO विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत काम करता है। यह सार्वजनिक हित में जटिल धोखाधड़ी के मामलों की जांच करता है। SFIO सरकारी रिपोर्टों या सार्वजनिक हित के आधार पर मामले ले सकता है। एक बार मामले को सौंपने के बाद, कोई अन्य एजेंसी उस मामले की जांच नहीं कर सकती। SFIO का नेतृत्व एक निदेशक करते हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
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