भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने का प्रावधान है, जिसका उपयोग राज्य स्तर पर संचार के लिए किया जा सकता है। आधिकारिक उपयोग के लिए चयनित भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। शुरुआत में इसमें 14 भाषाएं थीं। बाद में निम्नलिखित संशोधनों के माध्यम से अन्य भाषाएं जोड़ी गईं:
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