हाल ही में गृह मंत्रालय ने 26 सितंबर 2025 को मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को छह महीने के लिए बढ़ा दिया। यह अधिनियम संसद द्वारा 1958 में पारित हुआ था, ताकि "अशांत क्षेत्रों" में सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार दिए जा सकें और वहां कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
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