उन्हें न केवल संसद के 2/3 बहुमत से बल्कि कम से कम 1/2 राज्यों की पुष्टि से भी संशोधित किया जा सकता है
संविधान के संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाले संशोधनों को संसद के विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है और साथ ही आधे राज्यों की विधानसभाओं से पुष्टि भी जरूरी होती है।
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