1991 में लागू 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का दर्जा दिया गया। इस संशोधन के जरिए दिल्ली को एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद मिली, जिससे इसकी शासन व्यवस्था मजबूत हुई। NCT का दर्जा दिल्ली को एक हद तक स्वायत्तता प्रदान करता है, जबकि यह अब भी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
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