अठ्ठाईसवां संशोधन अधिनियम 1972
संविधान (28वां) संशोधन अधिनियम 1972 ने आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकार समाप्त कर संसद को उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया। इसमें अनुच्छेद 314 को हटाने और नया अनुच्छेद 312-ए जोड़ने का प्रावधान है, जो संसद को सिविल सेवा की शर्तों को कानून द्वारा बदलने या रद्द करने की शक्ति देता है।
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