भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173(ख) के अनुसार, विधानसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता जब तक कि वह उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता न हो।
This Question is Also Available in:
English