वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में कुल छह अनुसूचियाँ हैं जो विभिन्न प्रजातियों को अलग-अलग स्तर की सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये अनुसूचियाँ प्रजातियों को उनके संरक्षण की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करती हैं और इन प्रजातियों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड निर्धारित करती हैं। अनुसूची 1 से 4 के अंतर्गत सूचीबद्ध जानवरों का शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार इस अधिनियम के अंतर्गत सख्त वर्जित और दंडनीय है।
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