भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा, स्थगन, विश्राम या दंडक्षमा प्रदान कर सकते हैं या उसकी सजा को परिवर्तित कर सकते हैं। दंडक्षमा का प्रभाव यह होता है कि सजा की अवधि घट जाती है लेकिन उसका स्वरूप वही बना रहता है। उदाहरण के लिए, दो साल की कठोर सजा को घटाकर एक साल की कठोर सजा कर दिया जाता है।
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