राज्य विधानसभा के अध्यक्ष यह तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होता है। वह दलबदल के आधार पर विधानसभा सदस्य की अयोग्यता से जुड़े सभी प्रश्नों का भी निपटारा करते हैं (दसवीं अनुसूची)।
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