Q. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है?
Answer: राष्ट्रपति
Notes: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317(1) के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है। यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच में दुर्व्यवहार सिद्ध होने पर की जाती है। अनुच्छेद 317(3) के तहत दिवालियापन या आधिकारिक कर्तव्यों के अतिरिक्त वेतनभोगी रोजगार जैसी परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति अध्यक्ष को हटा सकते हैं। राज्यपाल अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, परंतु उन्हें हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है; राज्यपाल केवल जाँच लंबित रहने तक अध्यक्ष को निलंबित कर सकते हैं।

This Question is Also Available in:

English