भारत के संविधान का अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 154 कार्यकारी शक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 156 कार्यकाल का उल्लेख करता है और अनुच्छेद 157 योग्यताओं को सूचीबद्ध करता है। केवल अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की वास्तविक प्रक्रिया का उल्लेख है।
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