राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से चुने जाते हैं। नामांकन का उद्देश्य इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा में स्थान देना है ताकि वे चुनावी प्रक्रिया से गुजरे बिना अपना योगदान दे सकें।
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