Q. यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं?
Answer: विधानसभा अध्यक्ष
Notes: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार, किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार, राज्यों में अनुच्छेद 199(3) के अनुसार, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। राष्ट्रपति विधेयक पारित होने के बाद उसे स्वीकृति देते हैं, परंतु उसके वर्गीकरण के आधार पर उसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकते।

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