भारत में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 326 (भाग 15) में यह अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, यानी मतदाता की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 1950 के भारतीय संविधान के 61वें संशोधन द्वारा 1988 में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
This Question is Also Available in:
English