संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के अनुच्छेद 14 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है।
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