भारत का राष्ट्रपति
अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रहता है। 35 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी नागरिक इस पद के लिए योग्य होता है, लेकिन उसे कोई लाभ का पद नहीं रखना चाहिए और न ही वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए।
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