संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उनके अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनके भी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है।
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