अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया
भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग संसद में एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है। संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, हालांकि वे उनके चुनाव में भाग नहीं लेते। साथ ही राज्यों और दिल्ली एवं पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते।
This Question is Also Available in:
English