नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए थे। यह संशोधन उस वर्ष सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। शुरुआत में इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर 11 कर दिया गया। इस संशोधन के तहत माता-पिता या अभिभावकों पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर सुनिश्चित करें।
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