भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है। इन प्रावधानों के तहत, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि देश या उसके किसी भाग की सुरक्षा गंभीर खतरे में है, चाहे वह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण हो, तो वह संपूर्ण भारत या किसी विशेष क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
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