Q. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित कर सकते हैं?
Answer: 331
Notes: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो-इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वे इस समुदाय के दो सदस्यों को नामित कर सकते हैं। लोकसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से बनी होती है।

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