संविधान की शक्ति जनता से मिलती है और इसे जनता के नाम पर लागू किया गया है। इसकी पुष्टि प्रस्तावना से होती है, जिसमें लिखा है
इसका अर्थ है कि विधायिका जनता की सीधी सत्ता का दावा नहीं कर सकती। संविधान के तहत विधायिका एक प्रतिनिधि निकाय है, लेकिन जनता ही सर्वोच्च सत्ता है।
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