2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिससे 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य बन गया। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009, जो अनुच्छेद 21A के तहत प्रस्तावित विधायी प्रावधान है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को एक औपचारिक विद्यालय में पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, जो आवश्यक मानकों और नियमों का पालन करता हो।
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