Government of India Act, 1935
ब्रिटिश भारत में गवर्नर-जनरल को भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत विधायी परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। हालांकि, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति Government of India Act 1935 की धारा 42 से प्रेरित थी।
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