निवेश और पूंजी संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) के लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड जारी किए हैं। वित्तीय क्षेत्र के CPSEs जैसे एनबीएफसी को शुद्ध लाभ का 30% या शुद्ध मूल्य का 4% वार्षिक लाभांश देना अनिवार्य है, जो भी अधिक हो। ये दिशानिर्देश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों या निकाय कॉरपोरेट्स पर लागू नहीं होते। DIPAM वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और CPSEs में केंद्र सरकार के निवेश का प्रबंधन करता है। इसके मुख्य कार्यों में रणनीतिक विनिवेश, निजीकरण, अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री और पूंजी पुनर्गठन, बोनस और लाभांश से संबंधित मामले शामिल हैं।
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