वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC) ने निर्यात के लिए खाद्य परीक्षण अवसंरचना पर एक अध्ययन शुरू किया है। इसे निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत स्थापित किया गया था। यह भारतीय निर्यात की गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण सुनिश्चित करता है। EIC निर्यात के लिए आधिकारिक प्रमाणन निकाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद आयात करने वाले देशों के गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करें। यह कुछ खाद्य उत्पादों के लिए अनिवार्य प्रमाणन और अन्य के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन प्रदान करता है। EIC प्रमुख शहरों में निर्यात निरीक्षण एजेंसियों के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं और 30 उप-कार्यालय हैं। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
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