अंतर्राज्यीय परिषद एक परामर्शदात्री निकाय है। यह अंतर्राज्यीय, केंद्र-राज्य और केंद्र-केंद्रशासित प्रदेशों के संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करती है। परिषद से अपेक्षा की जाती है कि वह वर्ष में कम से कम 3 बार बैठक करे। सभी प्रश्न सर्वसम्मति से तय किए जाते हैं।
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