रॉलेट एक्ट पारित होना
रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। इसने सरकार को बिना मुकदमे और सजा के किसी को भी जेल में डालने का अधिकार दिया। यह मूल रूप से हेबियस कॉर्पस के अधिकार को निलंबित करता था।
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