भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों पर मौलिक अधिकार किस हद तक लागू होंगे, यह तय करने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 33 और 34 के तहत प्राप्त है। ये अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों या इसी तरह की सेवाओं के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित, संशोधित या समाप्त करने की शक्ति देते हैं।
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