राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है लेकिन यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर पद छोड़ सकता है। राज्यपाल को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त नहीं होती और राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकते हैं।
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