राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) को समाप्त करने की सिफारिश की थी। ये दोनों सेवाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं में आती हैं। इस सिफारिश का कारण यह था कि इन सेवाओं को अक्सर राज्यों के नियमित प्रशासन में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता था। इसका उद्देश्य राज्यों को अधिक प्रशासनिक नियंत्रण देना, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना और राज्य प्रशासन की कार्यक्षमता में सुधार करना था।
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