झारखंड में राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन के सर्वोच्च वरिष्ठ सिविल सेवक होते हैं। राष्ट्रपति केंद्र के संवैधानिक प्रमुख हैं, राज्य के नहीं। राज्यपाल की भूमिका मुख्यतः औपचारिक होती है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं।
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