झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 में प्रारंभिक रूप से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान था। बाद में संशोधन कर इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इस आरक्षण में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उप-आरक्षण भी शामिल है। वर्तमान में झारखंड की पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण लागू है।
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