संथाली झारखंड की एकमात्र स्थानीय भाषा है, जिसे भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसे 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, जो 2004 से प्रभावी हुआ। मुंडारी, माल्टो और कुदुख (कुरुख) जैसी अन्य जनजातीय भाषाएँ आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं हैं।
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