1963 के पंद्रहवें संविधान संशोधन अधिनियम ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। इसने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उसी उच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान भी किया।
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