सिविल राइट्स अधिनियम
1964 के सिविल राइट्स अधिनियम की धारा 7 कार्यस्थल पर धर्म, राष्ट्रीय मूल, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करती है। यह नियोक्ताओं और यूनियनों से विशेष रूप से सतर्क रहने का आह्वान करता है ताकि मुस्लिम, अरब, अफगानी, मध्य पूर्वी या दक्षिण एशियाई व्यक्तियों के प्रति संभावित भेदभाव या उत्पीड़न को रोका जा सके। यह अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित एक कानून है, जिसका उद्देश्य भेदभाव समाप्त करना है।
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