महिला और बाल विकास मंत्रालय
भारत में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,515 बच्चों को गोद लिया गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने गोद लेने के लिए 8,598 नए पहचाने गए बच्चों को जोड़ा। CARA की स्थापना 1990 में हुई थी और यह किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करता है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है। CARA भारतीय बच्चों के गोद लेने के लिए नोडल एजेंसी है और देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय गोद लेने दोनों को नियंत्रित करता है। यह बाल गोद लेने की संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (CARINGS) के माध्यम से गोद लेने का प्रबंधन करता है।
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